लखनऊ: आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के जन सूचना अधिकारी पर दो मामलों में प्रति मामला 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना सूचना आयुक्त नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने लगाया है।
गोमतीनगर विस्तार में यूपी सरकार द्वारा किए गए भू-अर्जन के संबंध में एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने आरटीआइ फाइल कर सूचना मांगी थी। लेकिन जन सूचना अधिकारी द्वारा सही से सूचना नहीं दी, जिस पर सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने जन सूचना अधिकारी अनीस अख्तर अंसारी पर दो मामलों में प्रति मामला 25,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है।
2017 में मांगी थी सूचना
दरअसल, डॉ. नूतन ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा गोमतीनगर विस्तार में भू-अर्जन के मामलों में मनमाने ढंग की कार्यवाही के संबंध में सितंबर 2017 में सूचना मांगी थी। जिस पर आयोग द्वारा बार-बार आदेश देने के बाद भी आवास विभाग द्वारा अधूरी सूचना दी गयी। इसी कारण से जन सूचना अधिकारी पर यह जुर्माना लगाया गया।