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UP Unlock: यूपी में 21 जून से खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट, नई गाइडलाइंस जारी

UP Unlock: यूपी में 21 जून से खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट, नई गाइडलाइंस जारी

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होता देख योगी सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में और ढील देने का फैसला लिया है। सरकार ने 21 जून से नाइट कर्फ्यू में ढील देने के साथ ही मॉल और रेस्टोरेंट को तय क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है।

हालांक‍ि, प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। शनिवार को मुख्‍य सचिव आरके तिवारी ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इसके मुताबिक, 21 जून 2021 की सुबह 7.00 बजे से रात 09:00 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक (शनिवार-रविवार साप्ताहिक बंदी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा) मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की शर्त के साथ कई और गतिविधियां में छूट रहेगी। इन अनिवार्य शर्त का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही यह नई गाइडलाइन अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी।

योगी सरकार की नई गाइडलाइंस:  
  • प्रदेश में कोविड कंटेनमेंट जोन छोड़कर दुकान, बाजार सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक सप्ताह में पांच दिन खुलेंगे। शनिवार व रविवार साप्ताहिक बन्दी रहेगी और इस दौरान स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा।
  • सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
  • निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इसी शर्त की अनिवार्यता होगी। निजी कम्पनियां वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को लागू करेंगी और हर कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्य होगी।
  • कोविड कंटेनमेंट जोन छोड़कर रेस्टोरेन्ट, होटल के अन्दर स्थित रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्टस् सुबह 07:00 बजे से रात 09:00 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ हफ्ते में पांच दिन खोलने की अनुमति रहेगी।
  • रेस्टोरेन्ट एवं ईटिंग प्वाइन्टस् के गेट पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर, सैनेटाइजर व कोविड हेल्पडेस्क बनाई जाएगी और ऑल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। बीच की खाली कुर्सियों पर न बैठने के लिए क्रॉस अथवा ‘Do Not Sit’ मार्किंग की जाएगी।
  • प्रदेश में मॉल्स को खोलने की अनुमति इसी नियम के साथ सोमवार से शुक्रवार तक होगी। मॉल्स की दुकानें एवं रेस्टोरेन्ट उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता के साथ खोले जाएंगे।
  • मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में भी इसी शर्त की अनिवार्यता का पालन करते हुए बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी।
  • सब्जी मण्डियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी में संचालित सब्जी मण्डियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवाएंगे। हर सब्जी मण्डी स्थल में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
  • शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को इसी शर्त की अनिवार्यता एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी।
  • आयोजन, समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णत: पालन किया जाएगा। साथ ही शौचालयों में साफ-सफाई एवं सैनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जाएंगी।
  • पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान (200), पार्क एवं उद्यान अपने पूर्व निर्धारित समय से खोले जाने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों, जोन में धर्मस्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु इकट्ठा न हों।
  • रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एवं रोडवेज बस में इसी शर्त के अनुपालन के साथ-साथ स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग भी की जाएगी। ऐसे स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क की व्यवस्था, टेस्टिंग आदि की सुविधा के साथ स्थापित होंगी।
  • दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट, मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। तीन पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति और चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
  • स्कूल, कालेज और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।
  • बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए स्‍कूल आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी।
  • सिनेमा हाल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं होगी।
  • पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भीड़ एकत्रित न होने पाए और उपरोक्त शर्तों की अनिवार्यता प्रभावी रूप से लागू की जाए।
  • कोई भी कार्यक्रम जिसमें भीड़भाड़ या जुलूस होना हो, वो अग्रिम आदेशों तक पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे। ट्रैफिक संचालन की सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए ताकि कहीं जाम लगने की स्थिति उत्पन्न न हो।
  • कोरोना के रोकथाम के लिए स्थायी एवं अस्थायी पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक उपयोग कर जन सामान्य को जागरूक किया जाए।
  • जिला स्तर पर जिलाधिकारी हर दिन इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड सेन्टर (ICCC) पर नये कोरोना केस के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग के साथ समीक्षा करेंगे। इसके अलावा पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक डायल-112 के वाहनों के द्वारा मुख्य स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन की स्थिति तथा कन्टेनमेन्ट जोन की सतत निगरानी कराना भी सुनिश्चित करेंगे।
  • जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोरोना केस कुल 500 से अधिक हो जाएंगे, वहां कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी। अनुमन्य सभी गतिविधियों पर पुन: रोक लागू हो जाएगी, जिसके लिए आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे।

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