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आगामी सत्र में वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के तहत होंगे तबादले , मुख्यमंत्री ने लगाई मुहर

trinendra singh rawat आगामी सत्र में वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के तहत होंगे तबादले , मुख्यमंत्री ने लगाई मुहर

देहरादून – आगामी सत्र में कार्मिको के तबादले वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही होंगे। साथ ही उन्होंने स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव पर भी अपनी मोहर लगा दी है।

यह है पूरा मामला –
बता दे कि वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम की धारा 27 के अधीन गठित समिति की 3 ,फरवरी 2021 को हुई बैठक में शून्य सत्र को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया था। मुख्य सचिव ने प्रस्ताव में बताया कि आगामी वर्ष में विधान सभा के निर्वाचन भी होने है। इस कारण निर्वाचन की आदर्श आचार सहिंता भी लागू हो जाएगी। आम तौर पर निर्वाचन कार्य में लगे सभी विभागों के कार्मिको के लिए एक स्थान पर 3 साल से अधिक रहने का निषेध है। इसीलिए आगामी सत्र को शून्य नही किया जा सकता। इसमें वृत्तीेय द्रष्टिकोण से 10 फीसद या आदर्श चुनावी आचार सहिंता के अनुरूप वांछित स्थानांतरण ही किये जाने की व्यवस्था की गयी है। इस प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए मुख्य मंत्री के समक्ष लाया गया था। बतया दे कि इस पर मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दे दिया है। साथ ही वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के प्राविधान ही लागु किये जाने और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी है।

 

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