तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को बड़ी राहत मिली है। जहां रेप मामले में उन्हे गोवा की अदालत ने बरी कर दिया है। बता दें 2013 में FIR के बाद तरुण तेजपाल पर पिछले 8 साल से केस चल रहा था। जहां उनपर लिफ्ट में अपनी सहकर्मी के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप था।
क्या लगे थे आरोप ?
दरअसल तरुण तेजपाल पर उनकी साथी महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि एक इवेंट के दौरान वो एक गेस्ट को उसके कमरे तक छोड़कर वापस लौट रही थी। तो उसी होटल के ब्लॉक 7 के एक लिफ्ट के सामने उसे तरुण तेजपाल मिले, और गेस्ट को दोबारा जगाने की बात कही। जिसके बाद तरुण ने उसे लिफ्ट के अंदर खींच लिया।
इन सभी धाराओं में चल रहा था मुकदमा
पत्रकार तरुण तेजपाल पर आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से रोकना), 342(गलत मंशा से कैद करना), 354(आपराधिक बल का प्रयोग करना), 354-A(यौन उत्पीड़न), 376(2) (महिला पर अधिकार की स्थिति रखने वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार)और 376 (2) (के) (नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चल रहा था।