पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों से तंग आकर पिछले साल सितंबर महीने में भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान सीमा पार चले जाने वाले जवान को अब सेना की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जवान की तीन महीने कैद की सजा सुनाई गई है।
जानकारी कुछ इस प्रकार भी है कि जवान अपने लिए अपील भी कर सकता है। जवान का नाम चंदू बाबूलाल चव्हाण है। हालांकि जवान के लिए सजा का उचित समय अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही मिलेगा। चंदू बाबूलाल चव्हाण 37 राष्ट्रीय राइफल्स में था। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान उसने सीमा पार कर दी थी। पाकिस्तान द्वारा जनवरी महीने में जवान को भारत के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा सुनवाई की गई है। पाकिस्तान से रिहाई के बाद जवान ने कहा था कि उसे चार महीने तक प्रताड़ित किया गया है तथा उसे नशे के इंजेक्शन भी दिए जाते थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से रिहाई के बाद उसके शरीर पर कई सारे चोट के निशान देखे गए थे।