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Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो मामला में दोषियों की रिहाई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

supreme court pic Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो मामला में दोषियों की रिहाई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

Bilkis Bano Case: गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती दी है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच यह सुनवाई करेगी।

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बता दें कि यह 11 दोषी बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने के मामले में 15 साल से जेल में थे लेकिन गुजरात सरकार ने दोषियों को राज्य में लागू रिहाई की नीति के तहत 15 अगस्त को छोड़ दिया।

Bilkis Bano case supreme court to hear three plea challenging 11 convicts release gang rape | बिलकिस बानो मामलाः दोषियों की रिहाई के गुजरात के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई |

बिलकिस बानो ने ये कहा
इस फैसले पर बिलकिस बानो ने कहा है कि 15 अगस्त को उन 11 अपराधियों को रिहा किया गया, जिन्होंने मेरे परिवार और मेरे जीवन को तबाह कर दिया था। मैं इससे बहुत दुखी हूं। उन्होंने मुझसे मेरी तीन साल की बेटी भी छीन ली थी, मेरा परिवार मुझसे छीन लिया था और आज वह माफ कर दिए गए। मैं हैरान हूं।”

Bilkis Bano Reacts On Release Of Her Rapists In Gujarat Says Shaken My Faith In Justice | '20 साल पुराना भयावह अतीत...', दोषियों की रिहाई पर बोलीं बिलकिस बानो- बिना डर के

ये मामला है
गुजरात दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका के रंधिकपुर गांव में एक भीड़ ने बिलकिस बानो के घर में घुस गई। इस दौरान गर्भवती बिलकिस बानो का गैंग रेप कर उनके परिवार के 7 लोगों को जान से मार दिया था। साल 2008 में मुंबई की एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने बिलकिस बानो के 21 जनवरी 2008 के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के लोगों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

बिलकिस मामले के दोषियों के ख़िलाफ़ सबूत के बावजूद निचली अदालत ने बरी किया: सुप्रीम कोर्ट

बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा। जेल में 15 साल से अधिक होने के बाद इन दोषियों में से एक राधेश्याम ने सजा माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई और कोर्ट ने गुजरात सरकार को इस मामले में निर्णय लेने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद गुजरात सरकार ने एक कमेटी गठित की जिसने कि सभी 11 दोषियों की सजा माफ करने का फैसला किया।

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