दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को एक बार फिर से फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि जब मौसम गंभीर होता है तो उसके उपाय भी किए जाते हैं और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पहले से ही कोशिश की जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई बंद नहीं करेंगे और ना ही फिलहाल इस पर कोई अंतिम निर्णय लेंगे।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई जारी रहेगी। वही केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में पहले की तुलना में अब सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से वकील ने कहा कि पहले दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार था लेकिन अब 290 हो गया है।
केंद्र सरकार की इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखा सवाल करते हुए कहा कि प्रदूषण तो तेज हवा के कारण कम हुआ है! ऐसे में आपने क्या किया? कोर्ट ने आगे कहा कि आप (केंद्र) कह रहे हैं कि 21 नवंबर से हालात ठीक हो गए हैं लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आज शाम फिर से दिल्ली में हवा की गुणवत्ता काफी गंभीर स्थिति में दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश 21 नवंबर तक मान्य थे। जिसके तहत दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के कई शहरों में स्कूल कॉलेज बंद किए गए थे। साथ ही दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को निर्माण कार्य पर रोक लगाने की सलाह दी गई थी।
भाई आज की सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि अखबारों में छप रही खबर के अनुसार पंजाब में चुनाव के कारण पराली जलाने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है।