Breaking News featured देश भारत खबर विशेष

सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया उपराज्यपाल को अधिकार

arvind kejriwal सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया उपराज्यपाल को अधिकार

सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों के पीठ ने दिल्ली के भविष्य पर आज एक अहम फैसला सुनाया है, जजों ने दिल्ली के राज्यपाल को ये समझा दिया है कि दिल्ली के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ही हैं। जजों ने ये भी कहा है कि एलजी को दिल्ली सरकार के सलाह से काम करना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उपराज्यपाल को उनका अपना अधिकार इस फैसले में याद दिलाया है।

1. उपराज्यपाल याद रखें दिल्ली की सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है।

2. विधानसभा के फैसलों के लिए उपराज्यपाल की सहमति जरूरी नहीं है।

3. उपराज्यपाल की भूमिका राष्ट्रहित का ध्यान रखना है।

4. मंत्रिमंडल के फैसले को उपराज्यपाल अटका नहीं सकते।

5. कैबिनेट के साथ मिलकर दिल्ली के उपराज्यपाल काम करें. एलजी का काम दिल्ली सरकार के हर फैसले पर रोकटोक करना नहीं है.

6. उपराज्यपाल सिर्फ सरकार को सलाह दे सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते.

7. हर दिन के काम में बाधा डालना सही नहीं है. संविधान का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है.arvind kejriwal pti 625x300 1530461665365 सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया उपराज्यपाल को अधिकार

गौरतलब है कि कभी एसीबी पर अधिकार को लेकर झगड़ा तो कभी मोहल्ला क्लीनिक और राशन डिलीवरी स्कीम का विवाद। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए हैं, ये आरोप सुनने को मिलता रहता था कि उपराज्यपाल उन्हें काम करने नहीं दे रहे हैं।

Related posts

हरदोई एसपी की बड़ी कारवाई, चौकी इंचार्ज सहित तीन को किया निलंबित

Aditya Mishra

गावस्कर ने टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं पर साधा निशाना

mahesh yadav

धोनी के नेतृत्व में युवा खिलाड़ी दिला सकते हैं भारत को जीत: सहवाग

lucknow bureua