सुनंदा पुष्कर मर्डर केस मे शशि थरूर ने पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसका फैसला आज कोर्ट ने सकारात्मक रूप मे ले लिया है। शशि थरूर को जमानत मिल गई है, लेकिन साथ ही यह शर्त भी रखी गई है की शशि थरूर बिना इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते।
आपको बता दे कि शशि थरुर को पुष्कर केस मे अभियुक्त बनाया गया है। 24 मई को दिल्ली कोर्ट ने ईस केस को एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्टर्टे समर विशाल को ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट ने ये दलील दिया था कि शशि थरुर वर्तमान मे सांसद है ईसलिए उनके केस को यहाँ से ट्रांसफर किया रा रहा है।
बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने 14 मई को चार्जशीट दायर किया था जिसमे शशि थरुर को मुख्य आरोपी बताया गया था। शशि थरुर पर धारा 306 और 498A के तहत केस चल रहा है। हालाकि थरुर के हिसाब से वो गलत नही है। आपको बतो दा कि सुनंदा की मौक आपतिजनक हालत मे हुई थी।