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इस्लामाबाद HC ने नवाज़ शरीफ, बेटी मरियम शरीफ और दामाद मुहम्मद सफदर की सजा पर लगाई रोक

इस्लामाबाद HC ने नवाज़ शरीफ, बेटी मरियम शरीफ और दामाद मुहम्मद सफदर की सजा पर लगाई रोक

नई दिल्ली:भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ, उनकी बेटी मरियम शरीफ और दामाद मुहम्मद सफदर को जेल से रिहा कर दिया गया है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इन तीनों की सजा पर रोक लगा दी। अदालत ने उन्हें उच्च सुरक्षा वाली रावलपिंडी की अडियाला जेल से रिहा करने का भी आदेश दिया है। खास बात यह है कि नवाज़ शरीफ और उनके घरवालों को राहत की ये खबर ऐसे समय आई है जब देश के प्रधानमंत्री इमरान खान पहली बार विदेश दौरे पर गए हैं।

 

Nawaz Sharif Maryam Nawaz Safdar इस्लामाबाद HC ने नवाज़ शरीफ, बेटी मरियम शरीफ और दामाद मुहम्मद सफदर की सजा पर लगाई रोक

 

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इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने शरीफ, मरियम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मुहम्मद सफदर की याचिकाओं की सुनवाई की। इन याचिकाओं में उन्होंने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी है। यह मामला लंदन में महंगे फ्लैटों की खरीद से संबंधित है। अदालत ने शरीफ, मरियम और सफदर को पांच-पांच लाख रूपए का मुचलका जमा कराने का निर्देश दिया है।

 

आपको बता दें कि इसी साल जुलाई में पाकिस्तान की एक अदालत ने पनामागेट से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में नवाज शरीफ को 10 साल और उनकी बेटी मरियम शरीफ को सात साल और मरियम के पति कैप्टन (रिटायर्ड) सफदर को एक साल जेल की सजा सुनाई थी।

 

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By: Ritu Raj

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