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शशि थरूर को मिली राहत, बार-बार औपचारिक याचिका की जरूरत नहीं: SC

05 64 शशि थरूर को मिली राहत, बार-बार औपचारिक याचिका की जरूरत नहीं: SC

नई दिल्ली। सुनंदा पुष्कर की करीब चार साल पहले एक आलीशान होटल में हुई मौत के मामले में उनके पति और कांग्रेस सांसद शशि थरूर को शुक्रवार जमानत दे दी। पटियाला हाउस कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर को इस मामले में सात जुलाई को आरोपी के तौर पर पहले ही तलब किया था। कोर्ट ने कहा कि थरूर को अग्रिम जमानत मिली हुई है, ऐसे में उन्हें रेग्यूलर बेल के लिए औपचारिक याचिका की जरूरत नहीं।

 

05 64 शशि थरूर को मिली राहत, बार-बार औपचारिक याचिका की जरूरत नहीं: SC

 

दरअसल थरूर ने गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। जिससे कोर्ट ने पहले ही मंजूर कर लिया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार राजस्थान की राजधानी जयपुर के दौरे पर रहेंगे। इस एक दिवसीय यात्रा के दौरान वह राजस्थान को 2100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा देंगे।

वहीं इस बीच प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान राजपूत संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन के चेतावनी दी है। जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इसके अलावा देश भर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर आज लॉ कमीशन की सर्वदलीय बैठक होने वाली है। उधर यूपीपीएससी मेंस की निरस्त की गई परीक्षा भी आज होने वाली है।

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