नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केन्द्रीय सतर्कता आयोग में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) के रूप में केवी चौधरी की नियुक्ति को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में शीर्ष अदालत की एक खंडपीठ ने आदेश पारित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ कॉमन कॉज़ की याचिका को किया खारिज
शीर्ष अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, सीवीसी की नियुक्ति के साथ ऐसा करने का कोई आधार नहीं था। एनजीओ कॉमन कॉज़ द्वारा दायर याचिका में केवी चौधरी को सीवीसी और टीएम भसीन के रूप में सतर्कता आयुक्त (वीसी) के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी। एनजीओ ने चुनौती दी कि सीवीसी और वीसी की नियुक्ति मनमानी थी और ये संस्थागत अखंडता के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया।