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सुब्रमण्यम स्वामी की याचिक पर SC ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार, राम मंदिर में मांगा था पूजा का अधिकार

subramanaya सुब्रमण्यम स्वामी की याचिक पर SC ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार, राम मंदिर में मांगा था पूजा का अधिकार

अयोध्याः भाजपा नेता सु्ब्रमण्यम स्वामी ने अयोध्या के राम मंदिर में पूजन के अधिकार को लागू करने के लिए दाखिल अपनी अपील को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया। जिस पर उच्चतम न्यायालय ने स्वामी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया और उनसे कहा कि इसका जिक्र वह बाद में करें।

subramanaya सुब्रमण्यम स्वामी की याचिक पर SC ने तुरंत सुनवाई से किया इनकार, राम मंदिर में मांगा था पूजा का अधिकार

पूजा करने का अधिकार मुझे है

दरअसल, अयोध्या मुख्य मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी याचिका को मुख्य मामले से अलग कर दिया था। स्वामी ने अपनी याचिका में कहा था कि सम्पत्ति के अधिकार को लेकर मुकदमा नहीं है, लेकिन पूजा करने का अधिकार मुझे है। प्रत्येक हिन्दू को है और पूजा का अधिकार सम्पत्ति के अधिकार से ऊपर है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 14 मार्च से अयोध्या के राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर रोजाना सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका था कि इस मामले को आस्था की तरह नहीं बल्कि जमीनी विवाद के तौर पर देखेगा।

‘ बाद में ’ शब्द बहुत ही विस्तृत अर्थ वाला

इस पर स्वामी ने कहा कि ‘ बाद में ’ शब्द बहुत ही विस्तृत अर्थ वाला है और वह 15 दिन बाद फिर से इस याचिका को रखेंगे। उच्चतम न्यायालय स्वामी की ऐसी ही अपील पहले भी अस्वीकृत कर चुका है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 13 अपीलों पर सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ के इस विवादित स्थल को इस विवाद के तीनों पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और भगवान राम लला के बीच बांटने का आदेश दिया था।

 

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