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बजट पर रोक लगाने वाली अर्जी पर तुंरत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

Supreme Court बजट पर रोक लगाने वाली अर्जी पर तुंरत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है…फैसला ये कि वो क्रेंद्र सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को टालने की मांग की अर्जी पर अभी सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इतनी जल्दबाजी की जरुरी नहीं है। जब याचिका पर सुनवाई होगी तब हम इस पर प्रमाणिक रुप से कुछ कहेंगे।

Supreme Court बजट पर रोक लगाने वाली अर्जी पर तुंरत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

बजट के खिलाफ याचिका पेश करने वाले वकील एम एल शर्मा ने याचिका में कहा था कि इस मामले में कोर्ट को जल्द ही कार्यवाही करनी चाहिए। पीआईएल में यह भी मांग की गई है कि भाजपा से उसका चुनाव चिन्ह वापस ले लिया जाए क्योंकि उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया है।

बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने 4 जनवरी को 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान किया था जिसके बाद बजट पेश करने की 1 फरवरी की तारीख विपक्षियों की गले की हड्डी बन गई है। जिसके चलते उन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात कर अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि सरकार भी अपना रुख साफ कर चुकी है कि वो बजट की तारीख में कोई बदलाव नहीं करेगी क्योंकि राज्यों के चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही वो इलेक्शन कमीशन को बता चुकी थी कि वो 1 फरवरी को बजट पेश करेगी।

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