नोएडा। अधिकारियों ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण ने अचल संपत्ति समूह सुपरटेक के खिलाफ बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर 293 करोड़ रुपये का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (NOIDA) के एक अधिकारी ने बताया कि ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, सुपरटेक केप टाउन के लिए सुपरटेक के लंबित बकाये के संबंध में कार्रवाई की गई है।
सुपरटेक ने हालांकि कहा कि यह आरसी के आदेश के खिलाफ अपील करेगा। अधिकारी ने कहा, “आरसी मंगलवार को जारी किया गया था और इसमें 253 करोड़ रुपये और 40 करोड़ रुपये की मूल राशि शामिल थी।”
रियल एस्टेट समूह ने दावा किया कि उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशानिर्देशों के अनुपालन में दो साल के लिए परियोजना पर काम बंद कर दिया था और प्राधिकरण और सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उस अवधि के लिए ब्याज राशि माफ कर दी जाएगी।
सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा ने कहा, “पिछले तीन सालों से हम सरकार और नोएडा प्राधिकरण से वादा खिलाफी की अपील कर रहे हैं लेकिन हमें केवल आश्वासन ही मिला है। हम इस आरसी आदेश के खिलाफ अपील करेंगे।”