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सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले चलाया जाए राष्ट्रगानः सुप्रीम कोर्ट

सिनेमाघरों में फिल्म दिखाए जाने से पहले चलाया जाए राष्ट्रगानः सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश देते हुए कहा है सिनेमाघरों में फिल्मों को दिखाने से पहले राष्ट्रगान का फुल वर्जन चलाया जाए और इसके साथ ही स्क्रीन पर तिरंगा दिखाया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्रगान के बजते समय हॉल में सभी लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हों। आपको यहां पर बता दें कि इसके लिए श्याम नरायण चौकसे नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी और ऐसी मांग की थी जिसे आज सर्वाेच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है।

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यहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में यह नियम पहले से ही लागू है  जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया है। इस बावत कहा गया है कि लोगों को देश के सम्मान राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, जब भी सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजे और स्क्रीन पर तिरंगा दिखाए दे, लोगों को सम्मान में हॉल में खड़े होना चाहिए।

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता श्याम नारायण चौकसे ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए राष्ट्रगान के चलन पर रोक लगाई जानी चाहिए, इसके साथ यह भी कहा गया था कि जब भी एकबार राष्ट्रगान शुरु हो तो उसे किसी भी स्थिति में बीच में नहीं रोकना चाहिए, राष्ट्रगान को ऐसे लोगों के बीच में ना बजाया जाए जो इसे नहीं समझते, धुन को बदलकर किसी और तरीके से गाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए।

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