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गया रोड रेज: रॉकी यादव दोषी करार, 6 सितंबर को होगा सजा का ऐलान

rocky yadav 2 गया रोड रेज: रॉकी यादव दोषी करार, 6 सितंबर को होगा सजा का ऐलान

बिहार। 7 मई साल 2016 को गया रोड रेज हत्याकांड में जेडीयू की दबंग एमएलसी मनोरमा देवी का बेटा रॉकी यादव को कोर्ट द्वारा दोषी पाया गया है। रॉकी यादव समेत उसके पिता और भाई को भी इस मामले में दोषी पाया गया है। कोर्ट द्वारा 6 सितंबर को रॉकी यादव पर सजा का ऐलान किया जाएगा। गुरुवार को एडिशनल वन कोर्ट के जज सच्चिदानंद प्रसाद सिंह ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।

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दरअसल 7 मई साल 2016 के दिन आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या की गई थी। रॉकी यादव का गुस्सा मामूली बात पर सांतवे आसमान पर पहुंच गया था जिसके बाद उसने आदित्य सचदेवा की गोली मार कर हत्या कर दी। अब आदित्य की मौत को करीब 16 महीने भी हो गए हैं। बोधगया से गया 7 मई 2016 को आदित्य अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लौट रहा था लेकिन रास्ते में साइड पास मांगने के चक्कर में उसका रॉकी यादव के साथ विवाद हो गया, देखते ही देखते यह विवाद काफी बढ़ गया। जिसके बाद आरोपी रॉकी यादव ने पुलिस लाइन रोड पर आदित्य को गोली मार दी।

इस हत्याकांड के दौरान रॉकी यादव के साथ उसका दोस्त टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार थे। मामला सामने आने के बाद तीनों का जेल भेज दिया गया। टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार तो जेल से छूट गए लेकिन रॉकी यादव अभी भी जेल में ही है जिसपर गुरुवार को कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा। रॉकी यादव को 12 मई को गिरफ्तार किया गया था।

 

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