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RBI ने जारी की नई पॉलिसी, ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन में फंसा पैसा ऐसे मिलेगा वापस

RBI ने जारी की नई पॉलिसी, ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन में फंसा पैसा ऐसे मिलेगा वापस

केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजेक्‍शन को खूब बढ़ावा दिया है। सरकार ने लगातार डिजिटल लेन-देन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी के तहत सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जिसका परिणाम बीते 2 वर्षों में डिजिटल ट्रांजेक्‍शन में हुई बढ़ोतरी के रूप में देखा जा सकता है।

 

RBI ने जारी की नई पॉलिसी, ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन में फंसा पैसा ऐसे मिलेगा वापस
RBI ने जारी की नई पॉलिसी, ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन में फंसा पैसा ऐसे मिलेगा वापस

 

आपको बता दें कि जितनी सुविधा इस डिजिटल ट्रांजेक्शन से हुई है उतनी ही लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हैं।एक खास परेशानी अधिकतर देखी जाती है वो है कुछ लोगों के ऑनलाइन ट्रांजेक्‍शन के दौरान पैसे फंसने की। बहुत ऐसे भी लोग हैं जिन्‍हें ट्रांजेक्‍शन में दिक्‍कत होती है। ऐसी ही परेशानियों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने डिजिटल ट्रांजेक्शन ओम्बड्समैन बनाने का फैसला किया है।

 

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रिजर्व बैंक के इस फैसले के लागू होने के बाद अगर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए ट्रांजेक्शन फेल होता है या पैसा फंस जाता है तो आप ओम्बड्समैन यानी लोकपाल से शिकायत कर पाएंगे। आरबीआई की ओर से मॉनिटरिंग पॉलिसी की बैठक के दौरान इस संबंध में चर्चा हुई।आरबीआई ने कहा कि देशभर में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायतें भी बढ़ी हैं। इन शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र की जरूरत है। जिससे इस चैनल में उपभोक्ताओं के विश्वास को मजबूत किया जा सके।

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आरबीआई की पॉलिसी में बताया गया है कि रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में आने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली शुविधाओं को कवर करने के लिए ओम्बुड्समैन यानी लोकपाल स्कीम लागू की जाएगी।जो डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए होगी। इस स्कीम की जानकारी जनवरी 2019 तक दी जाएगी।आरबीआई ने ओम्बुड्समैन स्कीम साल 2006 में लाया था। जिसके तहत उपभोक्ता विभिन्न परिस्थियों में ओम्बुड्समैन से शिकायत कर सकते हैं।ओम्बुड्समैन,आरबीआई का चीफ जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर रैंक का कोई अधिकारी होता है। आशा है कि डिजिटल ओम्बुड्समैन स्कीम भी इसी तरह से काम करेगी।

महेश कुमार यादव

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