नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित अयोध्या प्रकरण में अब फैसला आ चुका है मुख्य न्यायाधीश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह जमीन हिंदुओं को दी जाएगी। इसके अलावा 3 महीने के अंदर केंद्र सरकार इस पर अपना मसौदा तैयार करके मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगा। मुस्लिम पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अलग कहीं जमीन देने की बात कही है।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान कभी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता। मुस्लमानों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ की दूसरी जगह दी जाएगी। जो खास और उचित होगी। ये जमीन राज्य या केंद्र मुस्लमानों को देगी। सभी जजों की सहमति से ये फैसला सुनाया गया कि विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं को दी जाएगी।
जिसमें सरकार मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाएगी और केंद्र सरकार 3 महीने में योजना तैयार करेगी। फैसले के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आधारित कब्जा रिसीवर के पास रहेगा।
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