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जाने अपने फैसले में चीफ जस्टिस ने कहीं कौन-कौन सी बड़ी बातें, किस के पक्ष में हुआ फैसला

Madhya Pradesh | राज्य के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की अर्जी | Bharatkhabar | Latest News

अयोध्या। अयोध्या मामलें में चीफ जस्टिस ने अपना फैसला सुनान शुरू किया। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए शिया वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबर के दौर में ही मीर बांकी ने मस्जिद को बनावाया था। चीफ जस्टिस ने 30 मिनट के अंदर अपना फैसला सुनाया। 

बता दें कि फैसले के दौरान चीफ जस्टिस ने निर्मोही आखाड़ें का दावा खारिज करते हुए कहा कि निर्मोही आखड़े का वहां कोई अधिकार नहीं था। साथ उन्होंने कहा कि पुरात्वति सबूतों को खारिज नहीं किया जा सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनाई गई थी। हिंदू अयोध्या को राम जन्म स्थल मानते हैं। 

वहीं ASI की रिपोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ASI ये साबित नहीं कर पाया कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। हालांकि वहां पर मंदिर होने के कुछ सबूत ASI ने दिए हैं। साथ ही इसके भी सबूत दिए हैं कि हिंदू बहारी आहते में पूजा करते थे। साथ ही सूट-5 में सीता रसोई और द्वार का जिक्र किया गया। 

इतना ही नहीं चाफ जस्टिस ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए शांतिपूर्ण कब्जा दिखाना असंभव है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ये साबित नहीं कर पाया कि वहां उनका एस्कलुजिव अधिकार था। जबकि 1856-57 में आतंरिक अहाते पर हिंदुओं पर कोई रोक नहीं थी। जिसके चलते मुस्लिमों का बाहरी अहाते पर कोई अधिकार नहीं है।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान कभी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता। मुस्लमानों को मस्जिद के लिए 5 एकड़ की दूसरी जगह दी जाएगी। जो खास और उचित होगी। ये जमीन राज्य या केंद्र मुस्लमानों को देगी। सभी जजों की सहमति से ये फैसला सुनाया गया कि विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं को दी जाएगी। जिसमें सरकार मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाएगी और केंद्र सरकार 3 महीने में योजना तैयार करेगी। फैसले के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल आधारित कब्जा रिसीवर के पास रहेगा।

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