नई दिल्ली। आरूषि हत्या कांड में सजा काट रहे तलवार दंपत्ति को हाई कोर्ट ने बरी तो कर दिया लेकिन अभी तक उनको जेल से रिहाई नहीं मिली है। शनिवार को भी तलवार दंपत्ति का रिहा होना मुश्किल लग रहा है। दरअसल ऐसा दो दिन की छुट्टी होने की वजह से हुआ। तलवार के पैरोकारों को हाईकोर्ट के आदेश की एक सार्टिफाइड कॉपी, जेल लेकर एक प्रार्थना पत्र एफिडेविट और दो जमानतियों के मुचलके को सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत में जमा कराना होगा। उसके अदालत एक पत्र भेजेगी जिसके बाद तलवार दंपत्ति को रिहा किय जाएगा। शुक्रवार को कॉपी न आने की वजह से अब सोमवार को ही सीबीआई कोर्ट से परवाना जेल को भेजा जाएगा।
बता दें कि जेल अधिक्षक दधिराम मौर्य का कहना है कि अगर कोर्ट आर्डर में अगर सीआरपीसी 437 ए का जिक्र है। तो आर्डर कॉपी पहले सीबीआई विशेष कोर्ट जाएगा। वहीं, शुक्रवार को ऑर्डर की कॉपी नहीं आने के चलते अब सोमवार को ही सीबीआई कोर्ट से परवाना जेल को भेजा जाएगा।
वहीं जेल अधीक्षक दधिराम मौर्य ने बताया कि कोर्ट आर्डर में अगर सीआरपीसी 437 ए का जिक्र है तो आर्डर कॉपी पहले सीबीआई विशेष कोर्ट जाएगी। वहां से सीआरपीसी 437 ए के तहत दो जमानतियों से बेल बांड भरवाया जाएगा। इसके बाद आर्डर की कापी जेल भेजी जाएगी और रिहाई हो सकेगी।