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नोएडा वालों को अभी नहीं मिलेगी राहत, 30 जून तक लागू धारा 144

नोएडा वालों को अभी नहीं मिलेगी राहत, 30 जून तक लागू धारा 144

गौतमबुद्ध नगर: उत्तर प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू सिर्फ 14 जिलों में लगाया गया है। अन्य सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू के साथ-साथ कुछ पाबंदियां रखी गई है। दूसरी तरफ नोएडा में अभी भी स्थिति सामान्य होती नहीं दिखाई दे रही है। यहां 30 जून तक धारा 144 लगाने का निर्देश दिया गया है।

30 जून तक रहेगी धारा 144

नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 30 जून तक धारा 144 लगाने का निर्देश अपर पुलिस आयुक्त द्वारा दिया गया। इस दौरान सभी आवश्यक सेवाओं की आवाजाही शुरू रहेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्देश है। शादी समारोह में सिर्फ 25 लोग शामिल हो पाएंगे और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही उपस्थित हो सकेंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू हटा दिया। यहां सिर्फ शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू का पालन सभी को करना होगा।

बढ़ते संक्रमण के बीच लिया गया निर्णय

नोएडा दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र होने के कारण संक्रमण की स्थिति यहां बिगड़ सकती है। ऐसे में एहतियात बरतते हुए कुछ दिन और सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। दूसरी लहर में यहां भारी संख्या में लोग संक्रमित हुए थे। हालांकि अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होती दिखाई दे रही है।

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