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प्रयागराज में अब तीन मई तक नाइट कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं को छूट  

प्रयागराज में अब तीन मई तक नाइट कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं पर को छूट  

प्रयागराज: कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू अब तीन मई तक लागू रहेगा। इसके लिए जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने गाइडलाइन जारी कर दी है।

जिला प्रशासन की ओर से पहले 20 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए शासन ने इसे आगे बढ़ा दिया है। प्रयागराज में शनिवार और रविवार को साप्‍ताहिक बंदी भी जारी रहेगी, जिसमें दूध, फल, सब्जी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा जैसी जरूरी सेवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी।

जरूरी सामानों की होम डिलिवरी

जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्‍वामी द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक, जिले में फुटकर दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे के बीच खुलेंगी। साथ ही सब्‍जी, फल आदि जरूरी चीजों की होम डिलिवरी कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन अब कंटेनमेंट जोन और सील एरिया से बैरिकेडिंग हटाने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त हो गया है। प्रशासन ने मम्फोर्डगंज में बांस-बल्ली हटाने वालों के खिलाफ एफआइआर लिखने के साथ ही कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एडीएम सिटी अशोक कुमार कनौजिया के मुताबिक, कुछ अज्ञात लोगों ने वहां लगी बैरिकेडिंग को हटा दिया था। फिलहाल, उनकी पहचान की जा रही है। इसके बाद एफआइआर लिखाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जिले में अब तक 115 कंटेनमेंट जोन

इसके अलावा कोरोना संक्रमितों की अधिक संख्या के कारण बुधवार को शहर के 25 और इलाके सील कर दिए गए हैं। इस तरह से अब तक प्रयागराज में 115 क्षेत्र सील किए जा चुके हैं। इन क्षेत्रों में 14 दिनों तक आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। इन वस्तुओं की घर-घर आपूर्ति की जाएगी।

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