भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान दोषी करार दिए गए हैं।
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हेट स्पीच मामले में सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 3 साल की सजा होने के बाद आजम की विधायकी जाना तय हो गया है। इस समय आजम खान रामपुर शहर विधानसभा से विधायक हैं।
आपको बता दें कि बीती 21 अक्टूबर को इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका था। पिछली सुनवाई के दौरान आजम खान एमपी/एमएलए कोर्ट में पेशी पर नहीं पहुंचे थे। कोर्ट ने आजम खान को आईपीसी की धारा 153-ए, 505-ए और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। 20 मई 2022 को आजम खान जमानत पर जेल से बाहर आए थे। जिन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है। उसमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। अगर दो साल से ज्यादा की सजा हुई तो आजम खान की विधायकी जा सकती है।
यह पूरा मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां लोकसभा का चुनाव लड़़ रहे थे। तब सपा और बसपा का गठबंधन था। वह चुनाव जीत गए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था।
इसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और तत्कालीन जिलाधिकारी के लिए अपशब्द कहे। धमकी दी और दंगा भड़काने का प्रयास किया। उनके द्वारा वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की। इन आरोपों के साथ वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से आजम खां के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई थी।