जल्दी से आधार को पैन से करवाएं लिंक, नहीं तो भरना पड़ सकता है 10 हजार जुर्माना!

अगर आपने अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं करवाया है तो ये खबर आपके लिये है. क्योंकि आयकर विभाग ने अब सभी के लिये पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया है. आपको बता दें इन्हें लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की गई है.
31 मार्च 2021 है आखिरी तारीख
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर और आधार लिंक की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. अगर आपने 31 मार्च तक इन दोनों को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है. आपको बता दें कि अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है.
जल्द चेक करें आयकर की वेबसाइट
-आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
-QUICK LINK विकल्प के लिंक आधार पर क्लिक करें.
-इस लिंक के नीचे दूसरे नंबर पर लिखे Link Aadhaar पर क्लिक करें.
-नए खुले पेज के ऊपर की तरफ हाइपरलिंक होगा, जहां पहले ही आधार लिंक के आवेदन की जानकारी होगी. इस हाइपरलिंक पर क्लिक कर आपको पैन और आधार की डिटेल भरनी है.
-इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेट्स पर क्लिक करें.
-आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार और पैन लिंक है या नहीं.
जुर्माना भी लग सकता है
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272बी के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये के जुमार्ने का भी प्रावधान है.
इससे पहले आयकर विभाग ने कहा था कि अगले साल से बिना आधार से लिंक पैन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है. साथ ही ऐसे करदाता आईटीआर भी दाखिल नहीं कर सकेंगे. आयकर कानून की धारा 139एए के तहत आईटीआर दाखिल करने वाले हर नागरिक के लिए पैन और आधार को लिंक कराना जरूरी है. अगर दोनों दस्तावेज लिंक नहीं हैं, तो करदाताओं का टैक्स रिफंड भी फंस सकता है.