सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया है।
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उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 2018 के कथित दुष्कर्म मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया था। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हुसैन की ओर से पेश वकील से कहा हम निष्पक्ष जांच करते हैं और अगर कुछ नहीं है तो आपको बरी कर देंगे।
Supreme Court dismisses a plea of Bharatiya Janata Party leader (BJP) leader Syed Shahnawaz Hussain challenging the Delhi High Court order which upheld the decision of the trial court to order registration of FIR against him in relation to the alleged 2018 rape case. pic.twitter.com/GIv9FI7M0p
— ANI (@ANI) January 16, 2023