बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने उन्नाव के चर्चित रेप केस में सजा काट रहे सेंगर को अंतरिम जमानत दे दी है।
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सेंगर ने पिछले दिनों अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत याचिका दाखिल की थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। मिली जानकारी के मुताबिक, सेंगर की बेटी की शादी बुधवार 18 जनवरी को होनी है।
आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर के वकील ने हाईकोर्ट को ये भी बताया था कि बेटी की शादी के लिए 18 जनवरी से शुरू हो रहे कार्यक्रम 8 फरवरी तक चलने वाला है। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से दो महीने की जमानत मांगी थी। हाईकोर्ट ने 22 दिसंबर, 2022 को नोटिस जारी किया और सीबीआई को सेंगर की जमानत याचिका के तथ्यों को सत्यापित करने और रिकॉर्ड पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।