इस्लामाबाद, एजेंसी। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान सरकार एक बार फिर शर्मशार हुई है, सरकार को कोर्ट से झटका मिला है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि भारत को एक और मौका मिलना चाहिए। कुलभूषण जाधव को वकील मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान आईसीजे के निर्देशों का पालन कतई नहीं करता जबकि वह बार-बार दुहाई देता है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस के निर्देशों का पालन कर रहा है।
भारत के रिटायर्ड नौसैनिक अधिकारी जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है और पाकिस्तान ने उन पर आरोप लगाया है कि वह जासूसी करने पाकिस्तान आए थे मौत की सजा सुनाई गई है और पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए वकील की नियुक्ति के मामले में सुनवाई चल रही है लेकिन पाकिस्तान हर बार चालबाजी करता है। ICJ के आदेशों का पालन करते हुए पाकिस्तान ने भारत को राजनयिक पहुंच (Consular Access) दी। उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि भारत ने वकील नियुक्त करने की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब नहीं दिया है।
3 अक्टूबर तक के लिए केस की सुनवाई स्थगित करते हुये सरकार को आदेश दिया कि जाधव के मामले पर भारत को उसका ऑर्डर भेजा जाए। पाकिस्तान जाधव के केस में पुनर्विचार याचिका के लिए इजाज़त देने को ICJ के आदेश पर खास कानून लेकर आया है। भारत ने पाकिस्तान कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ ICJ में अपील की थी जिसमें जाधव को मौत की सजा सुनाई गई थी।