नीरव मोदी की न्यूयॉर्क की एक अदालत ने याचीका खारिज कर दी हैं। जिसकी वजह से हीरा कारोबारी नीरव मोदी की परेशानियां और भी बढ़ सकती हैं।
धोखाधड़ी के आरोप रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज:
बता दें कि अदालत ने मोदी और उसके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। अमेरिकी कंपनियों फायरस्टार डायमंड, फैंटेसी इंक और ए जैफ के अदालत द्रारा नियुक्त न्यासी रिचर्ड लेविन का आरोप है कि पहले इन तीनों कंपनियों का मालिक नीरव मोदी ही था।
लेविन ने मोदी और उसके साथियों मिहिर भंसाली और अजय गांधी को कर्ज देने वालों को हुए ‘‘नुकसान’’ के लिए 1.5 करोड़ डॉलर का न्यूनतम मुआवजा भी मांगा है। जो कि हीरा कारोबारी और उसके साथियों के लिए परेशानियां बढा सकता है।
60 पेजों की याचिका:
मोदी, भंसाली और गांधी की अमेरिकी न्यासी रिचर्ड लेविन की संशोधित शिकायत खारिज करने के अनुरोध वाली याचिका ठुकरा दी है।’’ 60 पेजों की याचिका में पंजाब नेशनल बैंक और कई से एक अरब डॉलर की धोखाधड़ी की योजना बनाकर कंपनी के शेयर मूल्य को गलत तरीके से बढ़ाने के लिए और अधिक बिक्री के तौर पर मुनाफा वापस अपनी कंपनी में लगाया।
भरपायी करने के लिये अनुरोध किया:
अदालत के आदेश के अनुसार लेविन की याचिका में मोदी के छह साल की अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी, धन शोधन और गबन साजिश और कर्जदारों और उनकी प्रोपटी को मोदी और उसके साथियों ने जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपायी करने के लिये अनुरोध किया गया है।