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कुलभूषण जाधव मामले में दोपहर 3:30 बजे इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला

cc कुलभूषण जाधव मामले में दोपहर 3:30 बजे इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। कुलभूषण मामले को लेकर भारत पाक के बीच चल रही इस जंग का फैसला अब बहुत जल्द होने वाला है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुलभूषण जाधव पर बहुत जल्द अपना फैसला सुनाने वाली है। फैसला भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3.30 बजे सुनाया जायेगा। विदेश मंत्रालय के अधिकारी और भारत की तरफ से पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे हेग पहुंच गए हैं।

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बता दें कि कुलभूषण मामले में भारत का सच जीतेगा? या पाकिस्तान के झूठ का सिक्का चलेगा? इसका फैलसा पहुत जल्द होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुलभूषण जाधव को न्याय मिलेगा या नहीं इस पर फिलहाल मुहौर तो नहीं लगी है लेकिन कुलभूषण को इंसाफ मिलेगा इसकी सबको उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है। 15 मई को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भारत और पाकिस्तान की दलीलों को सुना था।

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वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने की कुलभूषण की पैरवी

भारत की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पक्ष रखा वहीँ पाकिस्तान की तरफ से ब्रिटिश वकील खवर कुरैशी ने जिरह की थी। भारत का पक्ष है कि पाकिस्तान ने अवैध तरीके से गिरफ्तारी की और अन्यायपुर्ण तरीके से मुकदमा चलाया। हरीश साल्वे ने कहा कि ट्रायल की शुरुआत कुलभूषण जाधव को बिना उसके अधिकारी की जानकारी दिए शुरू की गई। विएना संधि के तहत भारत को काउंसलर एक्सेस भी नहीं दिया गया और न ही आरोपी को न्यायिक मदद भी नहीं दी गई

पाक आर्मी कोर्ट ने सुनाई जाधव को फांसी की सजा

इसके अलावा साल्वे ने दलील में कहा कि भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान हाईकमीशन के जरिए कुलभूषण जाधव के चार्जशीट की कॉपी और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी मांगी लेकिन पाकिस्तान ने दोनों ही मांग को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने जाधव के परिवारवालों को उससे मिलने के लिए वीजा तक नहीं दिया। वहीं पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई है। भारत के दावे पर पाकिस्तान ने जाधव को जासूस बताते हुए दावा किया कि वियना समझौते जासूसों पर लागू नहीं होता।

जाधव की गिरफ्तारी को लेकर पाक भारत के बीच टकराव

कोर्ट में टकराव का दूसरा बड़ा मुद्दा कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी को लेकर है। कुलभूषण जाधव मुंबई के रहने वाले हैं और नौसेना से रिटायर होकर ईरान में अपना व्यापार करते थे। तालिबान ने उन्हें ईरान से अगवा किया और फिर पाकिस्तान को सौंपा था। लेकिन पाकिस्तान का दावा है कि जाधव को बलूचिस्तान से तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था। हरीश साल्वे का कहना है कि भारत के पास जानकारी थी कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया है, लेकिन बलूचिस्तान में गिरफ्तारी दिखाई गई है। भारत की अपील पर आईसीजे ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक का आदेश दिया था।

भारत का पक्ष हो सकता है खारिज

अगर आज भारत सफल रहता है तो भारत को काउंसिल एक्सेस मिल जाएगी जिससे कुलभूषण केस में मदद मिल सकती है। वहीं पाकिस्तान को उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में इस दलील पर ध्यान देगी कि ये मामला अंतराष्ट्रीय अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। पाकिस्तान का दावा सही साबित हुआ तो भारत का पक्ष खारिज हो जाएगा और कानूनी मदद कुलभूषण तक नहीं पहुंच पाएगी। पाकिस्तानी पक्ष को कुलभूषण का वीडियो दिखाने की इजाजत न देना भी भारत के पक्ष में ही देखा जा रहा है।

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