नई दिल्ली:पंजाब में नशे के खिलाफ मुहिम के तहत मोगा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ -2 के तहत 42 नशा तस्करों की 11 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। इसके अलावा 29 अन्य तस्करों की करीब 6 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की गई है। एसएसपी गुरप्रीत सिंह तूर ने कहा कि इस जिले के कुल 73 नशा तस्करों की इस धंधे से अर्जित संपत्ति को जब्त किया गया है। जब्त की गी संपत्ति की कुल राशी करीब 17 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
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42 तस्करों की 11 करोड़ रुपये की जायदाद जब्त कर ली गई है और अब वह संपत्ति अदालत की आज्ञा के बिना बेची या किसी ओर नाम पर तबदील नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बाकायदा राजस्व विभाग को रिकॉर्ड में लाल स्याही से इंदराज करने के लिए सूची सौंपी गई है।
उन्होंने कहा कि नशा तस्कर अपने काले कारनामों से बाज आएं और चिट्टे के व्यापारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बाकी नशा तस्करों की संपत्ति के विवरण एकत्रित करना शुरू कर दिया है, जिससे अदालतों में यह विवरण भेजकर नशा तस्करी स्रोत से अर्जित की संपत्ति कब्जे में लेने की कार्रवाई अमल में लाई जा सके।
थाना कोट ईसे खां के तहत नशे की तस्करी के लिए बदनाम गांव दौलेवाला के सबसे अधिक तस्करों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई हुई है। इनमें गांव दौलेवाला के तीन सगे भाइयों गिंदर सिंह और छिंदर सिंह और इंद्र सिंह के अलावा पिप्पल सिंह, हरसिमरन कौर, हरदेव सिंह उर्फ देव और नरिंदर निप्पी सभी निवासी मोगा सहित अन्य शामिल हैं।
ऋतु राज