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चारधाम में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या पर हाई कोर्ट ने हटाई रोक, सीएम ने कोर्ट को कहा धन्यवाद

Chardham Yatra चारधाम में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या पर हाई कोर्ट ने हटाई रोक, सीएम ने कोर्ट को कहा धन्यवाद

उत्तरकाशी-नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार को बड़ी राहत दी है। अब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में असीमित श्रद्धालुओं दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार नाथ व बदरी नाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाये जाने को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट शपथ पत्र दायर किया था। दायर शपथपत्र पर सुनवाई करते हुये हाईकोर्ट ने चारधामो में तीर्थयात्रियों की सीमित संख्या की बाध्यता को खत्म कर दिया। सरकार ने कोर्ट से अपने पूर्व के आदेश में संसोधन या वापस लेने आग्रह किया था।

बता दें कि अब तीर्थयात्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बिना रोक टोक के आसानी से दर्शन कर सकते हैं, धामो में हाईकोर्ट की सीमित संख्या की बाध्यता के कारण तीर्थ यात्रियों को जगह जगह फजीहत झेलनी पड़ रही थी। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले का चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया है।

chardham yatra चारधाम में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या पर हाई कोर्ट ने हटाई रोक, सीएम ने कोर्ट को कहा धन्यवाद

हाई कोर्ट द्वारा यात्रियो की संख्या सिमित रखने का निर्णय वापिस लिये जाने के बाद केदारनाथ मे तीर्थपुरोहितों ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। लम्बे समय से लोग सरकार से मांग कर रहे थे की यात्रियो को की इ पास व्यवस्था और जो केवल सिमित संख्या मे यात्रियो के जाने दिया रहा था उसे हटाया जाए। इस निर्णय के बाद गाजे बाजे के साथ स्थानिय लोगो ने केदारनाथ मंदिर परिसर मे इस निर्णय के स्वागत मे अपनी प्रसन्नता का इजहार किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि चार धाम यात्रा के लिए तय सीमित संख्या की बाध्यता को नैनीताल हाईकोर्ट ने हटा दिया है। ऐसे में चार धाम की यात्रा पर बिना किसी रोक- टोक के श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल हाईकोर्ट का धन्यवाद देते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने तय सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। ऐसे में अब चारधाम की यात्रा शुचारु रूप से चल सकेगी। हालांकि, कोविड नियमो का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा।

आपको बता दे कि, 18 सितंबर से चारधाम की यात्रा शुरू हो गयी है। यात्रा के लिए जारी एसओपी के अनुसार अभी तक बदरीनाथ धाम के लिए 1000 , केदारनाथ के लिए 800, गंगोत्री के लिए 600 और यमुनोत्री के लिए 400 तीर्थयात्रीयो के प्रतिदिन दर्शन करने की व्यवस्था थी। लेकिन मंगलवार को नैनीताल हाईकोर्ट में चार धाम की यात्रा को लेकर हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा के लिए तक सीमित संख्या की बाध्यता को समाप्त कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से यात्रा चालू हुई है उसके बाद से ही चारधाम की यात्रा पर आ रहे श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा वो मंगलवार को व्यवस्थाओं और केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों की स्तिथि जानी है। साथ ही जिनकी आर्थिकी चारधाम की यात्रा पर टिकी है। लेकिन चारधाम की यात्रा सीमित संख्या में होने के चलते व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब जब हाइकोर्ट ने बाध्यता को समाप्त कर दिया है लिहाजा, श्रद्धालुओं समेत व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 अक्टूबर तक आदिगुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का कार्य पूरा हो जाएगा। जिसके बाद श्रद्धालू आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन भी कर पाएंगे। साथ ही बताया कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य सही ढंग से चल रहा है। और बद्रीनाथ धाम को भी मास्टर प्लान के अनुरूप हिलटाउन के रूप में विकसित किया जाएगा।

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