पटना। राज्य के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। यह मामला न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल और न्यायाधीश उदय ललित की खंडपीठ में सुनवाई के लिए है।

बता दें कि इन शिक्षकों को समान वेतन देने का फैसला पटना उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2017 को दिया था। राज्य सरकार द्वारा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 15 दिसम्बर को विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। हालांकि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ समेत कई शिक्षक संगठनों ने इससे पहले से ही कैबिएट फाइल कर रखी है।
वहीं 29 जनवरी को इस मामले पर होने वाली सुनवाई के मद्देनजर शिक्षा विभाग के दो अधिकारी दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं बिहार माध्यमिक और परिवर्तनकारी समेत कई संबंधित शिक्षक संघों के प्रतिनिधि भी दिल्ली में कैम्प कर रहे हैं।