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सोशल मीडिया को लेकर सख्त हुई सरकार,36 घंटे के भीतर गैर कानूनी कंटेंट हटाने के दिए निर्देश, सोर्स की भी देनी होगी जानकारी

instagram सोशल मीडिया को लेकर सख्त हुई सरकार,36 घंटे के भीतर गैर कानूनी कंटेंट हटाने के दिए निर्देश, सोर्स की भी देनी होगी जानकारी

नई दिल्ली: सरकार सोशल मीडिया को लेकर अब पूरी सख्ती करने के मूड में आ चुकी है। दरअसल सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर-कानूनी कंटेंट को लेकर बेहद परेशान है। इसी क्रम में जल्द ही भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर नए नियम बनाए जाएंगे। इन नए नियमों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए आपत्तिजनकर और गैर कानूनी पोस्ट को 36 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। हालांकि पहले 72 घंटे की समयसीमा तय की गई थी।

भारत की शर्तों पर चलेंगी सोशल मीडिया

बता दें कि फेसबुक, ट्विवटर,इंटाग्राम, गूगल जैसी कंपनियों को अब भारत सरकार की शर्तों पर चलना पड़ेगा। इतना ही नहीं तय समयसीमा पर अब सोशल मीडिया कंपनी को आपत्तिजनक कंटेंट भी हटाना होगा। आगे सरकार कंपनियों से गैर-कानूनी कंटेंट पोस्ट के सोर्स के बारे में भी जानकारी मांग सकती है ताकि उनपर समय रहते कार्रवाई की जा सके।

सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पर करेगी संसोधन

बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर परोसे जाने वाले आपत्तिजनक औऱ गैर कानूनी पोस्ट पर लगाम कसने के लिए भारत सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पर संसोधन करने का पूरा मूड बना ली है। दरअसल अब सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया खुद जिम्मेदारी ले की सोशल मीडिया में कोई आपत्तिजनक, गैर कानूनी पोस्ट न हो और इन आपत्तिजनक पोस्टों को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की जिम्मेदारी भी खुद सोशल मीडिया कंपनी लें। आईटी एक्ट के सेक्शन 79 में इंटरमीडियरीज के लिए ऐसा प्रवधान भी है।

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