featured यूपी

आज है 8 जून इन नियमों का पालन कर जा सकते हैं धर्मस्थल और शॉपिंग मॉल

cm yogi 1 आज है 8 जून इन नियमों का पालन कर जा सकते हैं धर्मस्थल और शॉपिंग मॉल

कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में धार्मिक/पूजा स्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल और रेस्टोरेन्ट को खोलने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,

लखनऊ। कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में धार्मिक/पूजा स्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल और रेस्टोरेन्ट को खोलने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SOP/गाइड-लाइन जारी की गई है,केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SOP के क्रम में और दिशा-निर्देशों को उत्तर प्रदेश के की तरफ से जारी किया गया है।

रोक-थाम के सामान्य उपाय.

सभी जोन के 65 साल के बुजुर्ग एक से ज्यादा बिमार व्यक्ति गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष की साल से नीचे के बच्चों के बच्चे घर से बाहर न निकले।

इन का करें पालन-

1-चहेरे पर मास्क लागाना अनिवार्य होगा।

https://www.bharatkhabar.com/why-pakistani-media-praised-cm-yogi-adityanath/

2- हर व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर एक दूसरे से कम से कम 6 फिट की दूरी बना रखे।

3- सभी धर्मस्थलों में प्रवेश लेने से पहले हाथों को सैनिटाइजर से धोना जरूरी है।

4- सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। जिसमें अपने मुंह और नाक को अच्छे से ढककर रखे।

5- छीकते समय अपनी नाक और मुंह को टिश्यू-पेपर से ढके और उसे उचित तरीके से फेंके।

6- किसी भी तरह का लक्षण पाए जाने पर तत्काल स्वास्थ्य हेल्पलाइन नं0 18001805145 पर सम्पर्क करना होगा।

7- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूरी तरह बंद रहेगा।

8- सभी को आरोग्य-सेतु और आयुष कवच कोविड ऐप का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाए।

धर्म-स्थल पूजा-स्थलों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

  1. कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों जोन में धार्मिक/पूजा स्थल खोले गए हैं।
  2. सभी धार्मिक स्थानो पर निम्नलिखित प्रकार से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी:-

3-भारत-सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में धर्म-स्थलों को खोले जाने से पहले प्रशासन व पुलिस के अधिकारी धर्म-स्थलों के प्रबन्धन से जुड़े लोगों से बात करेंगे और उन्हें सभी सावधानियां सुनिश्चित करने की जानकारी देंगे।

4- यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक धर्म-स्थल के अन्दर एक बार में एक स्थान पर 05 से

अधिक श्रद्धालु न हो।

5- प्रवेश लेने से पहले हाथों को सैनिटाइजर से धोना आवश्यक होगा।

6- जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण नही होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति

होगी।

7- सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस-कवर/मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

8- कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में रोकथाम सम्बन्धी उपायों के रूप में जन- जागरूकता के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए परिसर में पोस्टरस्टैन्डीज़ का प्रयोग प्रमुखता से करना होगा।

9-जहां तक सम्भव हो आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए जिससे कि अनावश्यक भीड़-भाड़ न हो और संक्रमण का प्रसार न होने पाये। प्रयास हो कि एक स्थान पर एक समय में पांच से अधिक व्यक्ति इक्कट्ठा न हो।

10-  जूते चप्पलों को अपने वाहन में ही उतार कर रखना जरूरी होगा।

11- परिसरों के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबन्धन करते समय सोशल-डिस्टेंन्सिग का कड़ाई से

अनुपालन करना होगा।

12-  पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम/माइक से सभी व्यक्तियों/आगन्तुकों को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के

बारे में लगातार जागरुक किया जाए।

13-  परिसर के बाहर स्थित किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टॉल, कैफेटेरिया इत्यादि पर भी पूरे समय

सोशल-डिस्टेंन्सिग के मानकों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा।

14- सोशल-डिस्टेंन्सिग को सुनिश्चित करने हेतु परिसरों में व्यक्तियों के लाइन में खड़े होने के लिए

स्पष्ट दृश्य निशान/चिन्ह अंकित कर दिए जाएं।

15-  प्रवेश एवं निकास की यथासम्भव अलग-अलग व्यवस्था की जाए।

Related posts

प्रवासी मजदूरों को लेकर प्रियंका गांधी और सपा ने योगी सरकार को घेरा, लगाए ये गंभीर आरोप

Aditya Mishra

अफगानिस्तान: तालिबान ने गजनी पर की चढ़ाई, अब कंधार में मारकाट जारी

pratiyush chaubey

वर्धा: सेना के हथियार डिपो में आग, 20 से ज्यादा जवानों की मौत

bharatkhabar