केन्द्र सरकार ने दिसंबर 2017 से पहले खरीदे गए सभी पुराने फोर व्हीकल के लिए फास्टैग (FASTag) को अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने M और N कैटिगरी के पुराने वाहनों के लिए 1 जनवरी 2021 तक फास्टैग का होना जरूरी कर दिया है. ये नया नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा. ये नियम फ्रॉम 51 (बीमा का प्रमाण पत्र) में संशोधन के जरिए बनाया गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर एक जनवरी, 2021 से पुराने वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी कर दिया. सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
सरकार द्वारा शनिवार को जारी गाइडलाइन के अनुसार, फास्टैग को अब 1 जनवरी, 2021 से पुरानी गाड़ियों यानी 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेची जाने वाली मोटर वाहनों (चार पहिया वाहनों) की सीएमवीआर, 1989 में संशोधन कर FASTag को जरूरी कर दिया है.
सरकार ने 2017 में ही सभी नए चार पहिया गाड़ियों के लिए FASTag को जरूरी कर दिया था. इसके तहत 2017 से मैन्युफैक्चरर और डीलर ही फास्टैग लगाकर गाड़ी की डिलीवरी करते हैं. देश के लगभग सभी बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंक जैसे SBI, ICICI, HDFC, AXIS BANK से फास्टैग ले सकते हैं. अमेजन या पेटीएम से भी फास्टैग खरीदे जा सकते हैं. बड़े पेट्रोल पंप पर भी फास्टैग खरीदने की सुविधा है. NHAI की ओर से फास्टैग की फ्री सुविधा के लिए सभी टोल प्लाजा पर बिक्री केंद्र लगाए गए हैं.
बता दें कि नए फोर व्हीकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन के समय से ही फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था और वाहन निर्माता या उनके डीलरों को इसकी आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. इसके अलावा कि राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैग का फिट होना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसे और अधिक अनिवार्य कर दिया गया है.