मध्यप्रदेशःपंजीकृत श्रमिकों, कर्मकारों, किसानों के वापस होंगे बिजली मुकदमे। संबल योजना में पंजीकृत श्रमिकों, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल पोर्टल पर पंजीकृत और किसानों के विरुद्ध न्यायालय में दर्ज बिजली बिल प्रकरण वापस लेने के लिये 8 सितम्बर को राज्यभर में विशेष लोक-अदालतें आयोजित की जा रही हैं।
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जो उपभोक्ता पिछली बार 25 अगस्त को आयोजित विशेष लोक-अदालतों में नहीं आ सके थे, उनके मुकदमे इस बार वापस लिये जायेंगे। बिजली कम्पनियों ने हितग्राहियों से शिविर में उपस्थित होकर लाभ उठाने की अपील की है।
धारा-135 एवं 138 में श्रमिकों, कर्मकारों और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे
विशेष लोक-अदालतों में विद्युत अधिनियम-2003 की धारा-135 एवं 138 में श्रमिकों, कर्मकारों और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की कार्यवाही की जा रही है। इसके लिये ब्याज की पूरी राशि माफ करते हुए बकाया राशि पर 50 प्रतिशत की छूट भी दी जायेगी। बकाया बिजली बिल माफी स्कीम में शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जायेगी।