देहरादून। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। गुरूवार को इस अभियान के अन्तर्गत 58 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 138 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 3195 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 6056 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण और 108 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।
अवैध कब्जा और अतिक्रमण हटाया जा रहा है
ओमप्रकाश ने बताया कि देहरादून में सभी अवैध कब्जे व अतिक्रमण को चिन्हित कर चिन्हित स्थानों से अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाया जा रहा है। दिनांक 03 जुलाई, 2018 को विवेक गुप्ता पुत्र बलदेव कृष्ण गुप्ता निवासी 51-बी हरिद्वार रोड रोसकोर्स देहरादून, सतीश कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी 51-बी हरिद्वार रोड रोसकोर्स(हरिओम स्टोर) देहरादून, रेणु गुप्ता पत्नी रोहित कुमार निवासी 51-बी हरिद्वार रोड द्वारा अश्विनी गर्ग पुत्र आर.एस.गर्ग दून वैली मेडिसन रेसकोर्स चौक व प्रवीण कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी 51-बी हरिद्वार रोड रोसकोर्स देहरादून को अतिक्रमण हटाने बावत विधिनुसार नोटिस दिया गया था व उक्त अवैध कब्जाधारियों व अतिक्रमणकारियों को उक्त अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटाने बावत बतौर लोक सेवक आदेशित कर दिया गया था। जिसके विपरित उक्त अतिक्रमणकारियों के द्वारा अवैध कब्जा नही छोड़ा गया जिसके चलते स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा उक्त अवैध कब्जा व अतिक्रमण हटा दिया गया।
परन्तु इसके विपरीत उक्त अतिक्रमणकारियों ने पुनः उक्त चिन्हित व हटाये गये अवैध कब्जे व अतिक्रमण को हिदायत के बावजूद अपने कब्जे में लेकर पुनः स्थल पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण कर दिया गया है, जो लोक सेवक द्वारा विशेष व्यवस्था के लिये निर्दिष्ट किये जाने के बावजूद निर्देश की अवज्ञा किये जाने की श्रेणी में आता है एवं उक्त अतिक्रमणकारियों के द्वारा लोक सड़क को आशायित कम निरापद बनाकर रिष्टि कारित की है, जिससे लोक सम्पत्ति को नुकसान कारित हुआ है। अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने बताया कि उक्त अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध सहायक अभियंता प्रांतीय खण्ड लो.नि.वि. देहरादून द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2018 को थाना कोतवाली देहरादून में धारा 188, 431 भा.द.सं. अधीन अभियोग पंजीकृत की गई है।