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दिल्ली सीरियल ब्लास्ट मामले में यासीन भटकल के खिलाफ आरोप तय

delhi blast

नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 2008 में दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले के आरोपी यासीन भटकल और उसके सहयोगियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। एडिशनल सेशंस जज सिद्धार्थ शर्मा ने गैरकानूनी गतिविधियां ( निवारण), भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक सामग्री अधिनियम के तहत आरोप तय किए हैं। मामले पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।

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बता दें कि भटकल के खिलाफ दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में दो विस्फोटों को अंजाम देने का आरोप है। भटकल ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के उन आरोपों को गलत बताया था कि उसने सीरियल ब्लास्ट के लिए साजिश रची। उसके वकील एमएस खान ने कोर्ट से कहा था कि पुलिस ने ऐसा कोई फोरेंसिक साक्ष्य नहीं पेश किया जिससे ये प्रमाणित हो कि उसने कर्नाटक से विस्फोटक सामग्री खरीदकर लाया था।

वहीं उसने कहा कि दिल्ली पुलिस का ये आरोप सही नहीं है कि उसने कर्नाटक के उडुप्पी के एक हार्डवेयर की दुकान से विस्फोट के लिए कांटे और अल्युमिनियम शीट्स खरीदे। 2013 में हैदराबाद में हुए दोहरे ब्लास्ट के मामले में यासीन भटकल को फांसी की सजा मुकर्रर की गई है। उसे कई दूसरे आतंकी मामलों में भी न्यायिक हिरासत में रखा गया है। भटकल को बिहार-नेपाल सीमा पर 2013 में रक्सौल से गिरफ्तार किया गया था।

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