नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के लापता होने के मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी। पिछले 16 मार्च को हाईकोर्ट ने नजीब का कोई सुराग न मिल पाने पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि आप हर हालत में उसे ढूंढ़ने निकालिए। हमें रिजल्ट चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि आप केवल कागजी कार्यवाही कर रहे हैं और केवल जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं।
बता दें कि नजीब अहमद 15 अक्टूबर से गायब है। नजीब की मां ने कोर्ट में अर्जी दायर कर मांग की है कि वो नजीब को ढूंढने के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दें।
लंबे समय से लापता है नजीब
गौरतलब है कि नजीब अहमद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के छात्रों के साथ हुए एक विवाद के बाद 14 अक्टूबर की रात विश्वविद्यालय छात्रावास माही-मांडवी से लापता हो गया था। पुलिस में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 365 के तहत अपहरण की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
छात्रों ने वीसी और रजिस्ट्रार को बनाया बंधक
वहीं इस मामले पर जेएनयू के वीसी जगदीश कुमार का कहना था, हम लोग दोपहर के 2:30 बजे से यहां से जाने की कोशिश कर रहें है लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्र हमें जाने नहीं दे रहे। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, आंदोलनकारी जेएनयू के छात्रों का एहसास होना चाहिए कि स्वयं के शिक्षकों को बंधक बनाना गलत है। इससे जेएनयू की छवि को नुकसान पहुंचेगा।