नई दिल्ली। देशद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कन्हैया कुमार को मिली अंतरिम जमानत रद्द कर दिया गया है। हाइकोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने कन्हैया कुमार पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसकी जमानत रद्द करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने कन्हैया कुमार की जमानत रद्द करने की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कन्हैया के उन भाषणों को आधार बनाया गया था कि जिसमें कथित तौर पर उसने आर्मी के जवानों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने ये तो कहा था कि कन्हैया ने शर्तों का उल्लघंन किया है लेकिन जमानत रद्द करने की कोई राय नहीं दी थी और फैसला कोर्ट पर छोड़ दिया था।