लखनऊ। यूपी में आज रात यानी शुक्रवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान किसी के भी बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छूट रहेगी।
यूपी में रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसका सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। वहीं कोरोना के संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का एलान कर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो शुक्रवार की रात से सोमवार की सुबह तक करीब 59 घंटे तक लॉकडाउन रहेगा।
आवश्यक सेवाओं की रहेगी छूट
लॉकडाउन में लोगों के बाहर निकलने की पाबंदी रहेगी। हालांकि ऐसे में आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को पूरी छूट रहेगी। यानी स्वास्थ्यकर्मियों, खाद्य आपूर्ति करने वाले लोगों आदि को छूट रहेगी। इसके लिए पुलिसकर्मियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।
अनावश्यक बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई
अगर इस दौरान कोई अनावश्यक बाहर निकलेगा तो उसके उपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके उपर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। महामारी अधिनियम के तहत जुर्माने और जेल की सजा तक का प्रावधान है।
परिवहन विभाग की बसें आधी क्षमता के साथ चलेंगी
इस दौरान अगर किसी को जरूरी काम से बाहर जाना है तो रोडवेज की सुविधा रहेगी। हालांकि बसों का संचालन तो किया जाएगा लेकिन इसमें सीटों की संख्या के आधे यात्री ही यात्रा कर सकेंगे। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मसलन, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग आदि।
सवारी गाड़ी जैसे ऑटो, टेंपो, टैक्सी नहीं चलेंगी
रोडवेज बसों का संचालन तो किया जाएगा लेकिन सवारी गाड़ियों के चलने पर रोक है। इस दौरान ऑटो, टेंपो, टैक्सी आदि के सचालन को अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में लोगों को खुद की गाड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा।
सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा सैनिटाइजेशन
59 घंटों के कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजेशन किया जाएगा। ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। कोरोना की चेन तोड़ने में लॉकडाउन और सैनिटाइजेशन अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।