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केंद्र सरकार ने यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए मंत्री-समूह का गठन किया

केंद्र सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए मौजूदा कानून एवं संस्थागत रूपरेखा की जांच के लिए बुधवार को मंत्री-समूह (जीओएम) का गठन किया है।मंत्री-समूह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। मंत्री-समूह यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों के बारे में मौजूदा प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही कार्यस्थल पर यौन शोषण से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए मौजूदा कानूनी एवं संस्थागत रूपरेखा को मजबूत करने के लिए आवश्यक सुझाव देगा।

 

केंद्र सरकार ने यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए मंत्री-समूह का गठन किया
केंद्र सरकार ने यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए मंत्री-समूह का गठन किया

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आपको बता दें कि यौन शोषण से जुड़े मुद्दे पर विस्तृत सलाह-मशविरा की जरूरत को पूरा करने और समय-समय पर उचित सिफारिशें देने,समग्र कार्य योजना बनाने एवं उसे समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सुनिश्चित करने के संदर्भ में मंत्री समूह का गठन किया गया है।मंत्री-समूह की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे।

मंत्री-समूह के सदस्य-

1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी
2. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण
3. महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी हैं।

सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने,कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने और यौन शोषण की शिकायतों के प्रभावी निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम,निषेध एवं सुधार) कानून एक प्रमुख कानून है।महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक शिकायत पेट्टिका लॉन्च की है।

इममें महिलाएं, चाहे वे किसी भी हैसियत से काम करती हों,कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम हुईं हैं। शी-बॉक्स में शिकायत एक बार जमा हो गईं तो वो मामले में कार्रवाई करने के अधिकार वाली अथॉरिटी के पास सीधे जाती हैं। ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि ताकि शिकायतों पर नियमित निरीक्षण किया किया जाना संभव हो।

महेश कुमार यादव

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