24 साल पुराने माफिया श्रीप्रकाश शुक्ला ने कैसरबाग क्षेत्र के दिलीप होटल में एके-47 एवं माउजर से ताबड़तोड़ फायर करके हत्या करने के मामले में पुलिस की केस डायरी गायब है।
जिसके कारण कोर्ट की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इस मुद्दे पर एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर एवं शासकीय अधिवक्ता को निर्देश जारी किए है कि वह मामले से जुड़ी डायरी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अब मामले की अगली सुनवाई 7 अक्तूबर को होगी।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 1 अगस्त 1997 को गोरखपुर के देवेंद्र शुक्ला ने थाना कैसरबाग में श्रीप्रकाश शुक्ला और उसके दो अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
रिपोर्ट में दर्ज किया गया था कि 31 जुलाई को वह अपने दोस्त के साथ होटल के कमरा नंबर 102 एवं 108 में ठहरे हुए थे।
इसी दौरान लगभग 10:00 बजे सुबह श्रीप्रकाश शुक्ला एवं उसके साथियों ने एके-47 एवं माउजर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, इस फायरिंग में उसका साथी घायल हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई।
इसके बाद पुलिस ने 30 मई 1998 को श्रीप्रकाश शुक्ला, और उसके 2 साथी नीलेंद्र पांडे एवं राजन तिवारी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी।
मामले की सुनवाई करते हुए 6 जून 2020 को नीलेंद्र पांडे को बरी कर दिया है, जबकि श्रीप्रकाश शुक्ला की मौत हो चुकी है। अब इस मामले में केवल राजन तिवारी गिरफ्तार है। हालांकि कोर्ट के बार-बार आदेश पर भी केस से जुड़ी डायरी उपलब्ध नहीं कराने के कारण आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है।