नई दिल्ली। भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने दोषी करार देते हुये फैसला सुनाया है। हालाकि उनको सजा क्या होगी इसका फैसला अदालत 19 दिसम्बर को किया जायेगा। 2017 के अपहरण और बलात्कार मामले में विधायक सेंगर को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी को लेकर सीबीआई को फटकार भी लगाई। महिला आरोपी शशि सिंह को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया।
उन्नाव केस में एक मामले पर कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन 4 अन्य मामलों पर फैसला आना अभी बाकी है। कोर्ट ने विधायक सेंगर की मोबाइल लोकेशन को अहम सबूत माना। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि पीड़िता को शशि सिंह ही दोषी विधायक के पास लेकर गई थीं। सेंगर को आईपीसी की धारा 376, सेक्शन 5(c) और पॉक्सो ऐक्ट के तहत दोषी करार दिया।