पटना। पटना उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को बुधवार को बड़ी राहत देते हुए सीवान के बहुचर्चित तेजाब कांड में दो सगे भाइयों की हत्या के चश्मदीद गवाह राजीव रौशन की हत्या के मामले में जमानत दे दी। पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ज़े एऩ शर्मा की पीठ ने राजीव रौशन हत्या मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता शहाबुद्दीन को जमानत दे दी। शहाबुद्दीन वर्तमान समय में भागलपुर जेल में बंद हैं।
शहाबुद्दीन के अधिवक्ता वाई़ वी़ गिरी ने अदालत को बताया कि जब राजीव की हत्या की गई थी, तब राजद नेता जेल में बंद थे। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में राजीव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक राजीव रौशन के पिता चन्द्रकेश्वर प्रसाद के बयान पर पूर्व सांसद मो़ शहाबुद्दीन के साथ उनके पुत्र ओसामा के विरुद्घ नगर थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 220/14) दर्ज कराई गई थी।
उल्लेखनीय है कि 16 अगस्त, 2004 को सीवान के व्यवसायी चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का अपहरण किया गया था। गिरीश और सतीश की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी, जबकि राजीव उनके चंगुल से भाग निकलने में कामयाब रहा था। इस मामले में गिरीश की मां कलावती देवी के बयान पर सीवान के मुफस्सिल थाने में मामला दर्ज किया गया था। हत्याकांड के गवाह और मृतकों के भाई राजीव ने अदालत को बताया था कि वारदात के समय पूर्व सांसद शहाबुद्दीन खुद वहां उपस्थित थे।