नई दिल्ली। देश में पुलिस सुधारों की मांग हमेशा से महसूस की जाती रही है। ऐसे में देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अहम आदेश में कहा है कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के थानों में हुई एफआईआर की कॉपी चौबीस घंटे के अंदर राज्य सरकार की वेबसाइट पर दिखनी चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी तकनीकी कारण से दिक्कत आती है तो एफआईआर को 48 घंटे में अपलोड किया जाना अनिवार्य है। कोर्ट ने कुछ मामलों में एफआईआर ऑनलाइन अपलोड न करने की छूट दी है। कोर्ट ने आतंकवाद, उग्रवाद और यौन अपराधों से जुड़े मामलों में छूट देते हुए कहा कि ऐसे मामलो में एफआईआऱ अपलोड करने की जरुरत नहीं है।