Single Use Plastic Ban: देश में आज यानि शुक्रवार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुल 19 वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने एक लिस्ट भी जारी की है, जिनपर रोक लगाई गई है।
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इन 19 चीजों पर लगी रोक
- प्लास्टिक कैरी बैग
- प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स
- गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक
- कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम स्टीक
- प्लास्टिक के झंडे
- थर्माकोल (पॉलिस्ट्रीन)
- प्लास्टिक की प्लेट
- प्लास्टिक के कप
- प्लास्टिक के गिलास
- प्लास्टिक के कांट
- प्लास्टिक के चम्मच
- चाकू
- स्ट्रॉ
- प्लास्टिक ट्रे
- मिठाई के डिब्बों को रैप या पैक करने वाले फिल्म
- इन्विटेशन कार्ड
- सिगरेट के पैकेट
- 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसे बैनर
- स्टिरर (चीनी आदि मिलाने वाली चीज)
सरकार का मानना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाने से इसके कचरे की मात्रा में कमी आएगी। क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक को री-साइकिल करना मुश्किल और खर्चीला होता है।