कोरोना के कारण सरकार द्वारा सभी चीजों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब कोरोना के केस कम हो रहें हैं। जिसके चलते सरकार ने कुछ चीजों में छूट जारी कर दी है।
जारी हुई एसओपी
परिवहन सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने एक एसओपी जारी की है। जिसमें कई बातें बताई गई है।
एसओपी के अनुसार प्रदेश में सभी सार्वजनिक वाहनों का संचालन अब 100 फीसदी यात्रियों के साथ किया जाएगा।
अंतरराज्यीय और अंतर जनपदीय रास्तों पर बस, टैक्सी, कैब, मैक्सी कैब, थ्री व्हीलर ऑटो, विक्रम व ई-रिक्शा का संचालन सीट की क्षमता के हिसाब से होगा।
सवारियों को बसों में खड़े होकर सफर करने की अनुमति नहीं है। सभी वाहन चालकों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वह केवल राज्य परिवहन प्राधिकरण की ओर से निर्धारित दर पर ही किराया वसूल सकते हैं।
सभी गाड़ियों और बसों में हर यात्रा के पहले और बाद में सैनिटाइजेशन करना होगा। सोशल डिस्टेसिंग और मास्क के साथ कोरोना नियमों का पालन करना भी जरूरी है।
बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए पंजीकरण जरूरी
नए नियमों के अनुसार बाहरी राज्यों से आने वालों और मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने वालों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल पंजीकरण के नियम पहले के ही तरह हैं। हालांकि बसों में आने वाले यात्रियों का अंतरराज्यीय व अंतर जनपदीय मार्गों पर यात्रा के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण होना जरूरी होगा।