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दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट को अहम फैसला

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पांच जजों की संविधान पीठ जिसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण ने आज दिल्ली वासियों के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। जब से दिल्ली मे आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से दिल्ली के उपराज्यपाल पर ये आरोप लग रहा है कि वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को सही ढ़ग से काम नही करने दे रहे हैं।aa Cover io2352lcr8dajs5k6sd1sba3m7 20170113022323.Medi दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट को अहम फैसलाbaijal 122816112034 दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट को अहम फैसला

इसी मामले मे आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उन्हे हर संभव प्रयास करना चाहिए कि दिल्ली को सही ढ़ग से चलाया जाए ताकि दिल्ली की जनता परेशान ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया की दिल्ली पर जनता के द्वारा चुने हुए सरकार का हक है। उनका कहना ये भी था कि अगर लोकतंत्र को सुचारु रुप से काम करना है तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधीत्व को ही सर्वेसर्वा का रुप में रखना होगा।

सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला खास इसलिए हो जाता है क्योंकि हमेशा से अरविंद केजरिवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच घमासान मचा रहता है, चाहे वो मुहल्ला क्लिनीक का मामला हो या राशन का डोर टु डोर डिलिवरी का, हर वक्त दिल्ली के मुखिया और उपराज्यपाल के बीच खीचांतनी लगी रहती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला खास तो हो ही जाता है।

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